भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर की गई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं अपर सेशन न्यायालय संतोष कुमार अग्रवाल ने दहेज हत्या के मामले में दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति राकेश को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि सूरौठ के मदनलाल जोगी की पुत्री हेमा की शादी नाम रसेरी निवासी राकेश पुत्र हंसे के साथ हुई थी। 15 मार्च 2017 को पति राकेश और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हेमा की हत्या कर दी और गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को श्मशान ले गए।
हेमा की मौत की सूचना उसके पिता मदनलाल रसेरी ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेमा के अधजले शव को चिता से कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। घटना को लेकर हेमा के पिता मदन लाल की ओर से थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी।