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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना
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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना

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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना
पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास ,80,000 का जुर्माना

बुलन्दशहर | उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति यादपाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा एवं अस्सी हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवकता नवनीत कुमार शर्मा ने आज बताया कि गांव गिरधरपुर जिला हापुड़ निवासी आशु उर्फ विजय ने 22 जुलाई 2014 को आहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके जीजा यादपाल सिंह ने बहन ममता की अपने गांव जटपुरा में धारधार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वादी के अनुसार यादपाल सिंह शादी सें खुश नहीं था और अपनी दूसरी शादी करना चाहता था। इसी कारण वह ममता का उत्पीड़न करता था। तीन चार दिन पुर्व मारपीट करने पर फोन से ममता ने सारी जानकारी भाई को दी थी। आशु के अनुसार वह अपने चाचा वीरपाल सिंह के साथ 22 जुलाई 2014 को जटपुरा पहुंचा तो जानकारी मिली की यादपाल ममता के साथ खेत पर गया हुआ हैं। जब वे खेत पर पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गये कि यादपाल धारधार हथियार से ममता पर वार कर रहा था। शोर मचाने पर यादपाल मौके से फरार हो गया। ग्रामीणो की मदद से ममता के शव को घर लाया गया। रिपोर्ट दर्ज कर ममता के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

छह अगस्त 2014 को पुलिस ने नामजद यापदाल सिह को गिरफ्तार कर इसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद किया1 जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में दखिल की। मुकदमें की अंतिम सुनवाई एडीजे सुनील कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। दोनो पक्षो की ओर से गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए1 एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यादपाल सिंह को पत्नी ममता की हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे ने यादपाल पर अस्सी हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।