हैदराबाद/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधितों को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को हैदराबाद के हुसैनसागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति दे दी।
पीओपी गणेश प्रतिमाओं को झील में विसर्जित करने की अनुमति मांगने वाली तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति केवल ‘इस साल के लिए’ ही दी जा रही है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि झील को जोड़ने वाले टैंक बंध के सौंदर्यकरण के लिए बहुत अधिक धनराशि व्यय की गई थी, लेकिन इसका कोई सुखद परिणाम सामने नहीं दिखा है।
अदालत ने सरकार को अपना शपथ (वचन) पत्र दाखिल करने और उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों को अगले साल से लागू करने का भी निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा हैदराबाद में हुसैनसागर झील और अन्य जल निकायों में पीओपी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।