नई दिल्ली। फर्जी समाचारों के सम्बन्ध में अपने दिशानिर्देश वापस लेने के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अानलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नियमन के प्रारूप तय करने के वास्ते एक दस सदस्यीय समिति का गठन किया है।
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय, औद्याेगिक नीति संवर्द्धन विभाग, कानून मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय, भारतीय प्रेस परिषद, न्यूज ब्राडकास्टर एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति को यह भी तय करना है कि आन लाइन मीडिया में किस-किस माध्यम को शामिल किया जाए ताकि उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की तर्ज पर नियमन के दायरे में लाया जा सके। समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए नीति तैयार करने पर भी सुझाव देगी।
इसके लिए उसे दुनिया के अन्य देशों में लागू नियामक प्रणाली का विश्लेषण भी करना है ताकि सर्वोत्तम नीति बनाई जा सके।
मंत्रालय का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए नियामक संस्थाएं हैं लेकिन आॅनलाइन मीडिया वेबसाइट या न्यूज पोर्टल के लिए कोई मानक या दिशानिर्देश नहीं हैं। इसके मद्देनजर इस समिति का गठन किया है।