सबगुरु न्यूज। पिछले वर्ष सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश में वाहनों के कई कठोर नियम बनाए थे। ट्रैफिक नियम को लेकर बनाए गए भारत सरकार के यह नियम वाहन चालकों के सिरदर्द भी साबित हुए थे। सड़क पर चलने वालों के लिए इतने नियम लागू कर दिए गए थे कि आए दिन चालकों को घरों से निकलने से पहले तमाम कागजात लेकर चलने पड़ रहे थे साथ ही ट्रैफिक नियम भी जबरदस्त कड़ाई से पालन करने के आदेश थे।
वाहन चालकों को गाड़ी के कागजात मेंटेन करना मुसीबत भी बनता जा रहा था। अगर गाड़ी के कागज आधे-अधूरे होने पर सड़क पर तैनात ट्रैफिक सिपाही आपके चालान काट देते थे, वहीं भारी-भरकम जुर्माना भी वसूला जाता था। लेकिन अब सरकार वाहन चालकों पर कागजात को मेंटेन लेकर कुछ मेहरबान हुई है। अब आपके गाड़ी के कागजात पूरे नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है अब नए नियम अनुसार आपको ट्रैफिक सिपाही परेशान नहीं करेगा। अगर आप अपने कागजातों को आगे बढ़ा नहीं पाए हैं तो सरकार ने इस वैलिडिटी को आगे बढ़ा दिया है।
ड्राइवर लाइसेंस, फिटनेस आदि की वैलिडिटी बढ़ाई गई
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी संबंधित राहत दी है। भारत सरकार के नए नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। 31 मई तक वैलिडिटी समाप्त होने पर लागू मतलब केंद्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
इससे पहले 30 मार्च 2020 को यह आदेश दिया गया था कि कोरोना संकट के चलते फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी या समाप्त हो जाएगी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था। दो महीने के लॉकडाउन के दौरान ये सारे काम पूरी तरह ठप थे।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा दिशा-निर्देश
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध माना जाए। या हम आपको बता दें कि देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते ही केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार