जयपुर। राजस्थान सरकार ने उदयपुर घटना में मृतक कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी देने में शिथिलता प्रदान करने, राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने सहित कई अह्म निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकवादी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है।
यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6ग के तहत प्रदान की जाएगी। आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवनयापन सुचारू रूप से चलेगा और परिवार को आर्थिक एवं मानसिक संबल प्राप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि ऎसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है। ऎसे में कन्हैयालाल के एक पुत्र को ही नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती थी लेकिन अब इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी।
न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए गाइडलाइन
मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है, अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा।
नवीन गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट डीएवीपी में पंजीकृत होनी चाहिए। साथ ही उसके कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। डीएवीपी. द्वारा बनाई गई ए, बी, और सी श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी।
मंत्रीमंडल ने ये अहम फैसले भी लिए
मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन का अनुमोदन किया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा।
सोसायटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी और विश्लेषणात्मक ष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। राजस्थान या अन्यत्र स्थित अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आसानी होगी।
इसी तरह मंत्रिमंडल द्वारा कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से ग्राम दडिया, दुडकली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, ताल्याबड़ी व आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को 21 करोड़ 12 लाख 78 हजार रूपये का भुगतान किया जाएगा।
इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को प्रति परिवार एक लाख 91 हजार 375 रूपये विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी। गतिरोध दूर होने से बकाया निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। इससे बांध में जलभराव कर रामगंज मंडी तहसील के 32 गांवों की 7800 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में एश्यॉर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) की विसंगतियों, पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा सहायक उप निरीक्षकों एवं हैड कांस्टेबलों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जारी किए गए आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।
राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रूपए किया गया। साथ ही, विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त ‘स्पाइनल डेफरमेटी‘ श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिया जाने का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में गत एक अप्रैल से 30 सितंबर तक (छह माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है। इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी।