इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख राशिद ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल एसेंबली के अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी वह नए नेता का चयन होने तक देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे।
राशिद ने शुक्रवार रात मीडिया से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार सदन का विश्वास खो चुके सदन के नेता को राष्ट्रपति नए नेता के चयन तक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने को कह सकता है।
‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार राशिद ने कहा कि निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद नये नेता का चयन की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी इस सवाल पर संविधान में कुछ नहीं कहा गया है।
इमरान सरकार के खिलाफ नेशनल एसेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पिछले माह विपक्ष के द्वारा लाया गया और इस पर मतदान रविवार को हो सकता है। राशिद ने अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश करार देते हुए विपक्षी दलों पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।
उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से निपटने को तीन विकल्प अपनाने का कहा इसमे सबसे पहले रमजान या हज के बाद ही देश में फिर से चुनाव कराए जाएं या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश में अस्थिरता पैदा करने वाली विपक्षी पार्टियों पीएमएल-एन, पीपीपी और जेयूआई-एफ पर प्रतिबंध लगाते हुए इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए और तीसरे विकल्प के रूप में पीटीआई के सदस्य सभी विधानसभाओं में इस्तीफा दें दें।
राशिद ने इमरान खान के पक्ष में समर्थन जताते हुए कहा कि विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। इस असफलता में भी इमरान को शोहरत मिल रही है। हमारी सरकार में भी कमियां हैं लेकिन मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोग विपक्षी दलों के लोगों का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते।