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एक हत्या के मामले में दो लोगो को दोषी ठहराया. क्या है इनका कसूर - Sabguru News
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एक हत्या के मामले में दो लोगो को दोषी ठहराया. क्या है इनका कसूर

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एक हत्या के मामले में दो लोगो को दोषी ठहराया. क्या है इनका कसूर
In a murder case two people were convicted. What is their fault

नयी दिल्ली 14 नवंबर :-  राजधानी की पटियाला हाउस अदालत ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान गुरुवार को किया जायेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है। मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को 1994 में बंद कर दिया था, किंतु दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की फिर से जांच की और अंजाम तक पहुंचाया।

अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (302) हत्या का प्रयास (307) डकैती (395) के अलावा 324, 452 और 436 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। अदालत की ओर से दोषी ठहराये जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। दोनों को सजा का ऐलान गुरुवार को किया जायेगा। इन धाराओं को देखते हुए दोषियों को मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।