इंदौर। मध्यप्रदेश के एक न्यायालय ने आज चूड़ीवाले युवक तस्लीम की जमानत अर्जी ख़ारिज करते हुए उसे पुनः न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया तस्लीम (25) निवासी सदर बाजार की जमानत अर्जी आज विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) पावस श्रीवास्तव ने ख़ारिज कर दी है। बीती 24 अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद तस्लीम के खिलाफ बाणगंगा थाना पुलिस ने बीती 23 अगस्त को एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था।
मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले तस्लीम के खिलाफ पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। दर्ज प्रकरण में तस्लीम पर पीड़ित बच्ची ने छेड़छाड़, परिवर्तित नाम बताना, तीन अलग-अलग शासकीय पहचान सम्बंधित दस्तावेज रखना, धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए है।
आरोप लगाने वाली 13 वर्षीय बालिका ने अपनी शिकायत में कहा है कि तस्लीम चूड़ी बेचने के बहाने उसके घर में घुसा उसने अपना बदला हुआ नाम बताया और अकेले में मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। इससे पहले 22 अगस्त को तसलीम के साथ हुई भीड़ हिंसा और लूट के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था।
तस्लीम के अधिवक्ता ने बताया कि आज जमानत अर्जी ख़ारिज होने के बाद वे अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करेंगे।