इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने होटल कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासी अमित सोनी को एक मामले में जमानत प्रदान कर दी है। अमित को इससे पहले मानव तस्करी, धोखाधड़ी और अतिक्रमण करने जैसे दर्ज 15 से ज्यादा मामलों में जमानत मिल चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता अर्चना खेर के अनुसार बुधवार को न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने अमित सोनी की ओर से दायर जमानत अर्जी की सुनवाई कर उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
दिसंबर 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में बंद अमित सोनी की ओर से पलासिया थाने में दर्ज एक प्रकरण में जमानत दिए जाने का आवेदन दायर किया था। दिसंबर 2019 में दर्ज इस मामले में अमित के खिलाफ महिलाओं की तस्करी कर उन्हें अपने होटल में रखना और उनका दैहिक शोषण करने जैसे आरोप हैं। अमित इस मामले में अपने पिता जीतू सोनी के साथ सह अभियुक्त है।
पिछले वर्ष पुलिस ने यहां अमित सोनी और उनके पिता जीतू सोनी के विभिन्न ठिकानों पर सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू की थी। दोनों के खिलाफ यहां पुलिस ने कई थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
धोखाधड़ी का आरोपी गोयल अरेस्ट
इंदौर पुलिस की अपराध शाखा ने यहां मकान और भूखंड के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी कृष्णकांत गोयल को गिरफ्तार कर लिया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) गुरूप्रसाद पाराशर ने बताया कि कल रात गिरफ्तार किए गए गोयल के विरुद्ध यहां की लसूड़िया थाना पुलिस ने जनवरी 2019 में तथा राउ थाना पुलिस ने मार्च 2019 में धोखाधडी और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ संयोगितागंज थाना पुलिस के पास भी चेक बाउंस के मामलों में कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।
पाराशर ने बताया कि गोयल के खिलाफ सैकड़ों लोगों की शिकायत है कि उसने मकान और भूखंड के एवज में रुपए लिए और एक ही मकान तथा भूखंड को कई लोगों को बेच दिए। आरोपी से फिलहाल राउ थाने में उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। उससे अन्य थानों में दर्ज मामलों में भी पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।