इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने चार माह की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में महज तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने शनिवार को पच्चीस वर्षीय आरोपी नवीन को सख्त सुरक्षा के बीच सजा सुनाते हुए इस अपराध को जंगली पाश्विक कृत्य करार दिया। नवीन को अदालत से बाहर लाए जाने पर लोगों की भीड़ ने उसे बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने उसे बमुश्किल बचाया अौर अपने वाहन में बिठाकर जेल की ओर ले गए।
इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि 20 अप्रेल को यहां महात्मा गांधी रोड (एमजी रोड) थाना क्षेत्र के शिवविलास पैलेस के तलघर से पुलिस को चार माह की मासूम बालिका का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। प्रकरण सराफा थाना पुलिस को सौंप दिया गया था।
शेख ने बताया कि सराफा पुलिस ने संदेह के आधार पर नवीन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद एक सप्ताह में जांच पूरी कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष 27 अप्रेल को अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने दो दर्जन से अधिक गवाहों और साक्ष्यों के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश शर्मा ने अपने निर्णय में कहा इस तरह की घटनाएं समाज को सदमा पहुंचाती हैं। ऐसे अपराध समाज के विरुद्ध होकर जघन्य तथा विरल से विरलतम श्रेणी के हैं।