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Instructions to send Chidambaram to police custody for three more days after bail plea is rejected - Sabguru News
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चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज, 3 दिन और पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश

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चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज, 3 दिन और पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश
priyanka and rahul gandhi supports p chidambaram in inx case
 Chidambaram's bail plea rejected, 3 days and order to be sent to police custody

Chidambaram’s bail plea rejected, 3 days and order to be sent to police custody

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आज अंतरिम राहत देते हुए जमानत याचिका खारिज होने की स्थिति में उन्हें पुलिस हिरासत में ही तीन दिन और रखे जाने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा और उस पर आज ही फैसला लेने का अदालत को निर्देश भी दिया।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने निचली अदालत को कहा कि यदि चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है तो उन्हें तीन दिन और पुलिस हिरासत में रखा जाए। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है।

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से गुहार लगायी कि चिदंबरम को नजरबंदी में रखा जाए लेकिन तिहाड़ जेल न भेजा जाए।  

याचिका में सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में भेजा गया था।

चिदंबरम के वकील ने कहा कि चिदंबरम को या तो तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए या हाउस अरेस्ट में रखा जाय। 

मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।