SABGURU NEWS | नयी दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने अंतरजातीय विवाहों में खाप पंचायतों के हस्तक्षेप एवं सम्मान की खातिर हत्या यानी ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोक के निर्देश संबंधी याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता शक्तिवाहिनी तथा अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अपने फैसले में जाति, गोत्र या ग्रामीण पंचायतों को ‘खाप’ के रूप में उल्लेखित नहीं करेगी।
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न्यायालय ने कहा कि जब दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो न तो सगे-संबंधी, न ही कोई पंचायत इसका विरोध कर सकते हैं।
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