नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी।
चिदंबरम की आेर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की आेर से दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के लिये मामले दर्ज किए हैं।
न्यायालय ने पहले चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 29 नवंबर यानी गुरुवार तक के लिए रोक लगा दी थी। पूर्व वित्त मंत्री के वकील ने न्यायालय से कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि उसे जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेने की जरूरत है।
गाैरतलब है कि सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए श्री चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिला दी, जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।
जांच एजेंसी 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है।