नई दिल्ली INX Media Case में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक हिरासत और जमानत याचिका को चुनौती दी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
आपको जानकारी में बता दें, उन्हें INX Media मामले में 19 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राज्यसभा सदस्य चिदंबरम ने इस आदेश को पूरी तरह से ‘बिना कोई कारण का’ बताया है।
उनके वकील ने कोर्ट में कहा, ‘रिकार्ड में मौजूद विषय वस्तु से यह जाहिर होता है कि जांच जनवरी 2019 में ही पूरी हो गई, जब उनके खिलाफ मंजूरी मांगी गई थी।’ याचिका में कहा गया है, ‘चिदंबरम सीबीआई/पुलिस हिरासत की अधिकतम इजाजत अवधि में 15 दिनों तक रह चुके हैं।’
बता दें कि उनपर आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई।