नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आज के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करना चाहा, लेकिन तब तक अदालत उठ चुकी थी।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय के अधिकारी ने सिब्बल को संबंधित अपील रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने की सलाह दी, जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इसे रखे जाने के संबंध में निर्णय लेंगे।
अब चिदम्बरम की याचिका का विशेष उल्लेख कल साढ़े 10 बजे अदालत संख्या-तीन के समक्ष किया जाएगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय से उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब उसने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया भी था।
चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के तीन सौ पांच करोड़ रुपए संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनपर आरोप है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आईएनएक्स मीडिया में निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के तहत मंजूरी देने में अनियमितता की थी।