नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े अनियमितता मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले की सुनवाई के बाद इस दिग्गज राजनेता की जमानत याचिका खारिज की। गौरतलब है कि एक विशेष अदालत ने इसी मामले में चिदंबरम को 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से मई 2017 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए की विदेशी राशि हासिल करने में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी काे लेकर अनियमितता बरती गई थी। सीबीआई ने चिदंबरम को नयी दिल्ली में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया था और श्री चिदंबरम से इस मामले में सबूतों को हटाने को लेकर हिरासत में पूछताछ भी की गई थी।
सीबीआई ने पी चिदंबरम और कई अन्य को इस मामले में आरोपी मानते हुए 18 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।