SABGURU NEWS | नयी दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी के समन आदेश के खिलाफ कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर चिदम्बरम को 20 मार्च तक गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया था।
ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है। कार्ति ने, हालांकि ईडी की अपील की आशंका भांपते हुए उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर करके अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश न दिया जाये।
ईडी के समन आदेश को कार्ति ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जाने को कहा था। उच्च न्यायालय ने कार्ति को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी 20 मार्च तक न किये जाने का ईडी को आदेश दिया था।
कार्ति आईएनएक्स मीडिया में 350 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दिलाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने के आरोपी हैं। उस वक्त उसके पिता पी चिदम्म्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
कार्ति को सीबीआई ने गत 28 फरवरी को लंदन से लौटते वक्त चेन्नई हवाईअड़डे पर हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके उसे दिल्ली लाया गया था। कार्ति को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।