लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने समाजसेवी नूतन ठाकुर और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार का बेबुनियाद आरोप लगाने वाली महिला की संपत्ति आज कुर्क कर ली गई।
डा ठाकुर ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा की दलील पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि अस्थाना ने आरोपी दंपती की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने आज कुर्की की कार्यवाही की।
गौरतलब है कि यह मुक़दमा 22 जून 2015 को गोमतीनगर थाने में दर्ज किया था जिसमे तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने महिला आयोग की सहायता से नूतन और अमिताभ को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया था।
अप्रेल 2017 में प्रजापति को मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। महिला और उसके पति सहित शेष अभियुक्तों के खिलाफ अभी विवेचना जारी है।