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आईएस कैडर को सात साल की सजा, 25 हजार जुर्माना - Sabguru News
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आईएस कैडर को सात साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

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आईएस कैडर को सात साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
ISIS cadre sentenced to 7 years rigorous imprisonment with Rs 25K fine
ISIS cadre sentenced to 7 years rigorous imprisonment with Rs 25K fine
ISIS cadre sentenced to 7 years rigorous imprisonment with Rs 25K fine

नई दिल्ली। केरल के एरनाकुलम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने लोगों को कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में भर्ती कराने से संबंधित कासरगोड मामले की एक अभियुक्त याशमीन मोहम्मद जाहिद को सात साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियुक्त काे यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 125 और 120 बी के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि (निवारण)अधिनियम की धारा 38, 39 आैर 40 के तहत सुनाई गई है।

एनआईए के अनुसार याशमीन बिहार के सीतामढी जिले की रहने वाली है। उसका पति अब्दुल राशिद अब्दुल्ला इस मामले का मुख्य अभियुक्त है और फरार चल रहा है। इन दोनों ने केरल के कासरगोड जिले के 14 लोगों को वर्ष 2016 में मई और जुलाई के बीच इराक तथा सीरिया में आई एस में शामिल होने में मदद की थी।

एनआईए ने इस मामले में जनवरी 2017 में आरोप दायर किए थे। इन पर नवम्बर 2017 से मुकदमा चलाया जा रहा था और इस दौरान 52 गवाहों से पूछताछ की गई।