नई दिल्ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के राज्यसभा में पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की।
आईयूएमएल ने अपनी याचिका में कहा, “ कृपया सीएबी को गैरकानूनी और निरर्थक घोषित करें। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।”
याचिका में दावा किया किया कि सीएबी गैरकानूनी, निरर्थक और असंवैधानिक है। आईयूएमएल ने आरोप लगाया है कि विधेयक संविधान के तहत समानता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। शीर्ष न्यायालय के सूत्रों के मुताबिक एक-दो सप्ताह के भीतर याचिका पर सुनवाई के लिए विचार किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा ने बुधवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद सीएबी को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा के अनुमोदन के साथ विधेयक को अब संसद की मंजूरी मिल गयी है।