जबलपुर। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले पिता को दी गई फांसी की सजा को आज हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास (30 वर्ष) में तब्दील कर दिया है।
जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने अपने सुरक्षित फैसले को सार्वजनिक करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने मामले को विरल से विरलतम न मानते हुए उक्त निर्देश दिए। युगलपीठ ने मामले में आरोपी को सजा में किसी भी प्रकार की रियायत न दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि भोपाल की विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या करने के आरोप में उसके 42 वर्षीय पिता को फांसी की सजा से दण्डित किया था।
पुलिस जांच के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। प्रकरण के अनुसार 15 मार्च 2017 की रात को हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को छह वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि जांच में अभियुक्त अफजल द्वारा ही लगभग तीन-चार माह पूर्व से बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य एवं बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने मृत्युदण्ड की सजा से दंडित किया था। उक्त सजा की पुष्टि के लिये मामला हाईकोर्ट रिफर किया गया था, वहीं आरोपी की ओर से भी उक्त सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी।