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लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, मिली छह सप्ताह की प्रोविजनल बेल
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लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, मिली छह सप्ताह की प्रोविजनल बेल

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लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, मिली छह सप्ताह की प्रोविजनल बेल
Jailed RJD chief Lalu Prasad Yadav granted six-week provisional bail by Jharkhand High Court
Jailed RJD chief Lalu Prasad Yadav granted six-week provisional bail by Jharkhand High Court

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज छह सप्ताह की औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) दे दी।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने यहां राजद अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल आधार पर उन्हें छह सप्ताह की प्रोविजनल बेल दे दी।

इससे पूर्व यादव के अधिवक्ताओं ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 12 सप्ताह की औपबंधिक जमानत देने की अपील अदालत से की थी। हालांकि, अदालत ने 12 सप्ताह की बजाए छह सप्ताह की ही औपबंधिक जमानत मंजूर की।

दूसरी तरफ, राजद अध्यक्ष के छोटे पुत्र और बिहार के उप-मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को अदालत की अवमानना के एक मामले में राहत मिल गई है।

उन्होंने चारा घोटाला के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू यादव को सजा सुनाए जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसे विशेष जज शिवपाल सिंह ने अदालत की अवमानना मानते हुए टिप्पणी करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया था।

नोटिस के खिलाफ राजद नेताओं ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए अपरेश कुमार सिंह ने नोटिस को खारिज कर दिया है।