जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को निगम के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद मामले की न्यायिक जांच में दोषी माना गया हैं।
इस मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे और सरकार को बुधवार को सौंपी इस जांच में महापौर के साथ तीन पार्षद पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा को भी दोषी माना है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष छह जून को सौम्या गुर्जर को इस मामले में महापौर पद से और इन तीन पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने शील धाभाई को ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया था।
इस मामले में सौम्या गुर्जर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और वह सुप्रीमकोर्ट तक पहुंची और न्यायालय ने महापौर पद से निलंबित करने के आदेश पर गत एक फरवरी को रोक लगा दी थी। इससे गुर्जर फिर महापौर की कुर्सी पर बैठी।