अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी की प्रसार को रोकने के लिये जन अनुशासन पखवाड़े के साथ साथ नवीनतम सरकारी गाइडलाइन नियमों की रोशनी में ‘नो मास्क-नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना शुरू कर दी है।
अजमेर के पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने आज बताया कि अनुमत आवश्यक सेवाओं से जुड़े राजकीय एवं निजी संस्थानों को अब कोरोना पास स्टीकर वाहनों पर लगाने अनिवार्य होंगे। ऐसी आवश्यक सेवाएं जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमत किया है, उन्हें स्टीकर के जरिए पहचान के बाद ही आवागमन की अनुमति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने उद्योग और निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठानों से जुड़े कार्मिकों को नारंगी, सरकारी कार्यालयों एवं बैंक कार्मिकों को नीला, चिकित्सा सेवाओं व मेडिकल से जुड़े कार्मिकों को लाल, दूध डेयरी को हरा तथा अनुमत मीडिया कर्मियों को पीला कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित थाना अधिकारी अथवा वृत्ताधिकारी अपने हस्ताक्षर एवं सील के साथ कोरोना पास स्टीकर जारी करेंगे और इन लोगों को भी केवल कार्यस्थल पर आने जाने की अनुमति होगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराई जानी जरूरी है।