नयी दिल्ली । कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन माफिया जी जर्नादन रेड्डी ने बेल्लारी जाने की अनुमति को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कल (शुक्रवार को) सुनवाई होगी।
करोड़ों रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी एवं जिला बदर रेड्डी ने अपने बीमार ससुर को देखने के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति को लेकर गुरुवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई पर हामी भरते हुए इसे कल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके ससुर बेल्लारी के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष (आईएसयू) में भर्ती हैं और वह उन्हें देखने जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ओबलापुरम खनन मामले में गृह जिला बेल्लारी न जाने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया है। इसलिए वह अदालत की बगैर अनुमति से बेल्लारी नहीं जा सकते।
रेड्डी और उनके रिश्तेदार एवं ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक बी वी श्रीनिवास रेड्डी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच सितम्बर 2011 को बेल्लारी से गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें हैदराबाद लाया गया था।
रेड्डी को तीन साल से अधिक जेल में बिताने के बाद जनवरी 2015 में सशर्त जमानत पर रिहा किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने जमानत की शर्तों के तहत रेड्डी के कर्नाटक के बेल्लारी और अनंतपुर तथा आंध्र प्रदेश के कडप्पा में प्रवेश पर पाबंदी लगायी हुई है।