अजमेर। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन मंगलवार को कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में किया गया। समिति में दर्ज 13 प्रकरणों की सुनवाई कर दो प्रकरण निस्तारित किए।
खजाना गली निवासी प्रेमप्रकाश नरहरी की वेदना पर कार्यवाही करते हुए बिना अनुमति गहरा अण्डग्राउंड और 6 मंजिला भवन को सीज करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया। देव गांव केकड़ी के महावीर शर्मा की शिकायत पर पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा नया निर्माण कार्य रोकने के लिए केकड़ी तहसीलदार को पाबंद किया गया।
इसी प्रकार उन्होंने निर्देश दिए कि बडलिया के भागचंद रावत की शिकायत पर 40 बीघा चरागाह एवं 12 बीघा अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में पटवारी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की जांच उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट में गलत तथ्य पाए जाने पर पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित भूमि पर से तारबंदी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
हाथीभाटा के नरेन्द्र कुमार टांक की परिवेदना पर फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में पूर्व में धारा 133 के तहत जारी आदेश की पालना पुलिस विभाग द्वारा करवाई जाएगी। रामबाग चौराहे के मुकेश कुमार सेन की शिकायत पर सार्वजनिक चबूतरी पर बनी अवैध दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा।
जनसुनवाई के दौरान जिले के लगभग 40 प्रार्थियों ने अपनी वेदना जिला कलक्टर को बताई। इन्हें दर्ज कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए।
इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त हिमांशु गुप्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नमित मेहता, प्रशिक्षु आईएएस तेजस्वी राना, अतिरिक्त जिला कलक्टर एमएल नेहरा एवं अबु सूफियान चौहान उपस्थित थे।