देवघर। झारखंड में देवघर जिले की अदालत ने हत्या के मामले में आज 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने यहां मामले में सुनवाई के बाद रूदो यादव की हत्या के आरोप में ललिता देवी, सहोगी देवी, गीता देवी, कौशल्या देवी, रूंधी देवी, नैना देवी, मालती देवी, राजेंद्र यादव, अशोक यादव, नरेश यादव, तुलसी यादव और एक अन्य को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि दोषियों ने 2 जनवरी 2010 को जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के झिलुआ चंदडीह गांव में महुआ चुनने को लेकर हुए विवाद में रूदो यादव की हत्या तलवार से वार कर एवं बम विस्फोट से कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के भाई नेवाजी यादव ने जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।