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Jharkhand High Court rejects Lalu Yadavs anticipatory bail-लालू यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज - Sabguru News
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लालू यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज

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लालू यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज
Jharkhand High Court rejects Lalu Yadavs anticipatory bail, asks him to surrender by august 30
Jharkhand High Court rejects Lalu Yadavs anticipatory bail, asks him to surrender by august 30
Jharkhand High Court rejects Lalu Yadavs anticipatory bail, asks him to surrender by august 30

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाये जाने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की याचिका खारिज कर दी साथ ही उन्हें इस वर्ष 30 अगस्त तक हाजिर होने का आदेश दिया है। राजद अध्यक्ष इलाज के लिए औपबंधिक जमानत पर हैं।

न्यायालय ने 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी और सुनवाई की तिथि अगली 24 अगस्त निर्धारित की थी।

उल्लेखनीय है कि अविभाजित बिहार के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता यादव को इलाज के लिए इस वर्ष 11 मई को न्यायालय ने छह हफ्ते की औपबंधिक जमानत मंजूर की थी।

इसे बढ़ाकर 14 अगस्त तक और उसके बाद 27 अगस्त तक कर दी गई थी। राजद अध्यक्ष का जुलाई में मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वह दुबारा इलाज के लिए 6 अगस्त को वहां भर्ती हुए हैं।