रांची। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य को आधार मानकर उन्हें जमानत देने की अर्जी दी गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल की याचिका की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।
पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत के लिए स्वास्थ्य का मुख्य आधार बताते हुए कोर्ट को बताया गया था कि उनकी तबीयत खराब रह रही है इस वजह से उन्हें जमानत दी जाए। तबीयत खराब रहने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि पिछले 4 महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने सभी पक्षों को सुनते हुए पूजा सिंघल की जमानत से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।
पूजा सिंघल को रांची स्थित ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। गिरफ्तार होने के बाद से पूजा सिंघल के वकील ने ईडी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।