सरायकेला झारखंड मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़ आ गया है। तबरेज अंसारी की मारपीट के बाद मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा।
सरायकेला के एसपी कार्तिक एस के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और फ्रैक्चर बताया गया है। अब आरोपियों पर हत्या के बदले गैरइरादन हत्या की धारा लगाई है। लेकिन इसके तहत भी सजा का प्रावधान उसी समान है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने डॉक्टरों की टीम से रिओपनियन लिया, जिसमें ह्दयाघात को ही उसकी मौत की वजह बताई गई है। सिर में लगी चोट को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इसकी वहज से तबरेज अंसारी की मौत से इन्कार किया है।
एसपी कार्तिक एस ने बताया कि झारखंड मॉब लिंचिंग केस में तबरेज अंसारी की मौत मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर जांच प्रतिवेदन अदालत को समर्पित कर दिया गया है। बिसरा रिपोर्ट के आधार पर अब डॉक्टरों ने तबरेज अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है। ऐसे में 302 हटाकर सेक्शन 304 आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलेगा।
बीते जून माह में झारखंड के सरायकेला में चोरी के आरोपी युवक तबरेज अंसारी की भीड़ ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले ने तब देश-दुनिया में खासा तूल पकड़ा था। कहा गया था कि तबरेज अंसारी को घंटों पीटा गया और उसे जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए गए।