रांची। झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन पूरा होने पर आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई।
अदालत ने पूजा सिंघल की न्यायिक अवधि को विस्तार देते हुए उन्हें दुबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस तरह अभी पूजा सिंघल जेल में ही रहेगी और 22 जून को अदालत में उनकी अगली पेशी की तिथि निर्धारित की गई है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूजा सिंघल की पेशी हुई। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह और पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने पक्षा।
बाद में ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि ईडी द्वारा पूछताछ के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हुई थी, इस कारण न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल की अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी की गई।
उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से अभी पूजा सिंघल या सुमन कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जरूरत पड़ने पर रिमांड की मांग की जा सकती है या अदालत की अनुमति से जेल में जाकर पूछताछ हो सकती है।
पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गये सवालों पर पूजा सिंघल ने बताया कि उन्हें जेल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ईडी पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
उल्लेखनीय है कि 25 मई से न्यायिक हिरासत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों तक रिमांड में पूछताछ के बाद 25 मई से वह जेल में बंद है, जबकि इस मामले में सीए सुमन कुमार भी 20 मई से जूल में बंद है।