नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2009 के जिगिशा घोष हत्या मामले में दो अपराधियों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर व न्यायमूर्ति आई.एस. मेहता की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा रवि कपूर व अमित शुक्ला को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।मौत की सजा के आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।निचली अदालत ने 14 जुलाई 2016 को आईटी अधिकारी जिगिशा घोष की हत्या के लिए दोनों को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाते हुए कहा था कि 28 वर्षीय महिला की ‘निर्मम व अमानवीय तरीके’ से हत्या की गई।
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