जींद। हरियाणा में जींद जिले की एक अदालत ने 2016 में हुए ऑनर किलिंग के एक प्रकरण में पांच लोगों को उम्रकैद और एक नाबालिग आरोपी को दस साल की सजा सुनाई।
एएसजे देवेंद्र सिंह की अदालत ने नरवाना के राजगढ़ ढोभी गांव निवासी ताराचंद, रामनिवास, शशि, राजकुमार, सुरेंद्र को उम्रकैद और एक नाबालिग को 10 साल की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार तीन अप्रैल 2016 को पुलिस को शिकायत मिली थी कि नरवाना के गांव राजगढ़ ढोभी में एक परिवार ने पूनम व रमेश को मौत के घाट उतार दिया है। रमेश और पूनम में प्रेम प्रकरण घटना का कारण था।
पड़ोस में रहने वाला रमेश पूनम से मिलने उसके घर गया था जब परिजनों ने दोनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रमेश के भाई की शिकायत पर पूनम के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।