जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने छात्रा से रेप करने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में दोषी को दस वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना इलाके के एक गांव के एक व्यक्ति ने एक अप्रेल 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी पोलिटेक्निकल कालेज की छात्रा थी। देर रात को उसकी बेटी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका ने सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमें गांव खटकड़ निवासी कपिल को मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था।
मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि गांव खटकड़ निवासी कपिल ने उसके अश्लील फोटो खींच रखे हैं और ब्लैकमेल कर रहा है। कपिल पिछले दो सालों से उसका यौन शौषण कर रहा था। जब वह उसके उत्पीडऩ से तंग आ गई तो कपिल ने उसके अश्लील फोटो सोशल साईट पर डालने की धमकी दी और उसके भाई को भी जान से मारनेे की धमकी दी।
उचाना थाना पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर कपिल के खिलाफ रेप, आत्महत्या के लिए मजबूर करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने कपिल को दस वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।