नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में धरना नहीं देने के अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर छात्रों और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है।
छात्रों ने छात्रावास के शुल्क में वृद्धि के खिलाफ 18 नवंबर को विरोध-प्रदर्शन जारी रखा जिसके कारण दिल्ली के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बनी रही। छात्रों की पुलिस से झड़पें भी हुई।
जेएनयू के वकील ने बताया कि छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में धरना देकर और इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित करके दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अगस्त 2017 के आदेश का घोर उल्लंघन किया है।
जेएनयू के वकील ने कहा कि पुलिस भी विश्वविद्यालय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने में विफल रही जिससे अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ। ऐसे में उसे भी अदालत के आदेश की कथित रूप से अवज्ञा के लिए न्यायालय की अवमानना के कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
वकील ने अदालत से दिल्ली पुलिस आयुक्त को विश्वविद्यालय को छात्रों और उनके नेताओं के किसी भी अवमानना कृत्य को नियंत्रित करने और उन्हें प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे से हटाने में सहायता प्रदान करने का निर्देश जारी करने की अपील की।