जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने चंद्रशेखर व्यास द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी मीडियाकर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा मानने और उन्हें समान लाभ देने के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता राजवेंद्र सारस्वत ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड से मौत होने पर केवल मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और पत्रकारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त को किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस पर उच्च न्यायालय ने कोविड से प्रभावित सभी मीडियाकर्मियों को समान लाभ देने के लिए राज्य सरकार के सचिव, वित्त विभाग और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को नोटिस जारी किया है।