नयी दिल्ली । पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर मानहानि मामले का सामना कर रही पत्रकार प्रिया रमानी को पटियाला हाउस अदालत से सोमवार को राहत मिली। अदालत ने रमानी की जमानत मंजूर कर ली है।
पटियाला हाउस स्थित अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 10 हजार रुपए के मुचलके पर रमानी की जमानत मंजूर की। रमानी ने अकबर पर आरोप लगाया था कि 20 साल पहले जब वह एक अखबार के संपादक थे तब उन्होंने उसका यौन शोषण किया था। अकबर ने यौन शोषण का आरोप लगाये जाने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आरोपों को खारिज करते हुए रमानी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रमानी इस मामले में समन किये जाने के बाद सोमवार को पहली बार अदालत में हाजिर हुई थी।
जमानत मंजूर होने के बाद मीडिया से बातचीत में रमानी ने कहा, “इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस सुनवाई में मेरे विरुद्ध आरोप तय किए जायेंगे। इसके बाद मेरी बारी अदालत के समक्ष अपनी बात रखने की होगी। सच्चाई मेरा बचाव है।”