कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी संजय उर्फ संजू को 25 वर्ष कैद तथा तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी संजय पर अपनी आठ वर्ष की भांजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस बारे में पीडि़त बच्ची की मां ने महिला थाना में केस दर्ज करवाया था। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता की बुआ का लडक़ा संजय उर्फ संजू का उनके घर आना जाना था। वे भी कभी कभी संजय के घर चले जाया करते थे।
जब शिकायतकर्ता संजय के घर जाती तो वह अपनी बुआ के साथ बातें करने लग जाती और संजय उसकी बच्ची को पैसे का लालच देकर छत पर ले जाकर गलत काम करता। ऐसा संजय ने कई बार किया। किसी को बताने पर संजय ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी।
बच्ची ने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई। किसी तरह हिम्मत जुटा कर से बच्ची ने अपनी मां को सारी घटना बताई तो उसने महिला थाने में 10 जनवरी 2020 को धारा 376-बी, 506 आईपीसी, धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 3 दर्ज करवाई। पुलिस ने केस का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया।
शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने संजय को दोषी पाया और 25 साल कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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