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kaithal man gets life term for sexually assaulting on daughter-कैथल में बेटी का यौन शोषण करने वाले कलयुगी ​पिता को उम्रकैद - Sabguru News
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कैथल में बेटी का यौन शोषण करने वाले कलयुगी ​पिता को उम्रकैद

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कैथल में बेटी का यौन शोषण करने वाले कलयुगी ​पिता को उम्रकैद

कैथल। हरियाणा में कैथल की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुकम सिंह के न्यायालय ने पोलड़ निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 व 502 तथा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिज एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने इसीके साथ पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव को मुआवजा तय करने की हिदायतें जारी कीं।

कैथल महिला पुलिस थाना में जनवरी 2018 में बच्ची की मां ने दाखिल शिकायत में बताया था कि वह पति से अलग होकर दूसरी शादी कर चुकी थीं लेकिन उनकी बेटी व बेटा पिता के पास ही रह रहे थे।

शिकायत के अनुसार बच्ची की दादी व भाई की अनुपस्थिति में आरोपी ने छह-सात महीने तक बच्ची का यौन शोषण किया था और इस संदर्भ में किसी को जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 15 गवाह व कई प्रमाण पेश किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अपनी बेटी की देखभाल करने और उसकी सुरक्षा करने की बजाय एक पिता ने उसका जीवन बर्बाद किया गया है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में उसे सख्त से सख्त सजा देना अनिवार्य है।