Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
करौली : नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी अध्यापक को 20 वर्ष का कारावास - Sabguru News
होम Rajasthan Bharatpur करौली : नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी अध्यापक को 20 वर्ष का कारावास

करौली : नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी अध्यापक को 20 वर्ष का कारावास

0
करौली : नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी अध्यापक को 20 वर्ष का कारावास

करौली। राजस्थान में करौली की पॉक्सो अदालत ने आज एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी अध्यापक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता की मां ने टोडाभीम थाने में इसी वर्ष चार जनवरी को मामला दर्ज कराते बताया की नाबालिग एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 4 जनवरी को 10 बजे स्कूल पढ़ने गई।

छुट्टी के समय जब वह बालिका को लेने स्कूल गई तो स्कूल का दरवाजा बंद था। स्कूल के कमरे के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो बालिका के कपड़े खुले हुए थे और 28 वर्षीय आरोपी धनराज निवासी मोनापुरा टोडाभीम भाग गया।

पुलिस ने जांच में आरोपी धनराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर छह जनवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आठ फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान 7 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।