जयपुर। राज्य सरकार ने फर्जी दस्तावेजों से निर्वाचित करौली जिला प्रमुख अभय कुमार मीना को निलंबित करते हुए उनके निलंबन काल में जिला परिषद की किसी भी कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है।
राजस्थान पंचायतीराज विभाग ने मीना के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत मिली थी जिस पर संभागीय आयुक्त के माध्यम से करौली जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की है।
जांच रिपोर्ट और पुलिस अनुसंधान में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राज्य सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रमुख को निलंबित किया गया है।
संभागीय आयुक्त ने जिला प्रमुख द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लिए जाने की पुष्टि के साथ ही उन पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की थी।
जिला परिषद के सीईओ ने इस अनुशंषा की पालना में करौली के कोतवाली थाने में जिला प्रमुख के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था जिसके अनुसंधान के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है।
जांच रिपोर्ट और पुलिस अनुसंधान में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राज्य सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रमुख अभय कुमार मीना को निलम्बित कर दिया है।