मेंगलुरु। राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के 24 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। ये छात्राएं कॉलेज में कक्षाएं जारी रहने के दौरान अंदर हिजाब पहनकर घुसने की अपनी मांग को लेकर परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांगी गई थी।
न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की एक पीठ ने कहा था कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं।
इस आदेश के बाद पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग (डीपीयूई) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से सभी पूर्व-विश्वविद्यालय (पीयू) विद्यार्थियों के लिए यूनीफाॅर्म को अनिवार्य कर दिया।
यह भी कहा गया है कि यदि कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन द्वारा किसी यूनीफाॅर्म का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो विद्यार्थियों को कोई ऐसा परिधान पहनकर आना चाहिए, जाे समानता और एकता को दर्शाएं और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बाधा न बनें।