नई दिल्ली। कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 14 विधायकों ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कांग्रेस और जनता दल (एस) के कुल 14 बागी विधायकों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके अपने को अयोग्य ठहराने को चुनौती दी है। इन 14 विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
कांग्रेस के 13 और जनता दल (एस) के तीन विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके साथ ही विश्वास मत प्रस्ताव में तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तत्कालीन अध्यक्ष ने काफी लंबे समय के बाद पहले तीन और बाद में बाकी सभी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।