नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक स्थित बेल्लारी विधानसभा चुनावों में अपने भाई के पक्ष में चुनाव प्रचार की अनुमति संबंधी खनन माफिया जी जनार्दन रेड्डी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
बेल्लारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर याचिकाकर्ता के भाई सी सोमशेखर रेड्डी चुनावी मैदान में हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे जर्नादन रेड्डी ने अपने भाई के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की अनुमति लेने के लिए अर्जी लगाई थी।
न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा है। जर्नादन रेड्डी को बेल्लारी क्षेत्र में घुसने पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है।
जर्नादन रेड्डी के वकील ने पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना वोट भी डालना चाहता है। इसलिए जमानत शर्तों में राहत देते हुए उन्हें 10 दिनों के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दी जाए।
लेकिन न्यायाधीश सिकरी ने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत पर है और जमानत की शर्तें उन्हें (रेड्डी को) बेल्लारी जाने की अनुमति नहीं देती है। कर्नाटक की विधानसभा की 224 सीटों के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 15 मई को आएंगे।