नयी दिल्ली। कर्नाटक की एक युवती ने अपने घर वालों पर उसकी मर्जी के बिना शादी कराने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज अपराह्न दो बजे सुनवाई होगी।
उच्चतम न्यायालय समाचार:-
इस 26-वर्षीया युवती का कहना है कि वह किसी और लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी जबर्दस्ती दूसरे लड़के से करा दी है।
याचिकाकर्ता ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत शादी से पहले लड़के या लड़की की रजामंदी अनिवार्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने का भी अनुरोध भी न्यायालय से किया है।
इस याचिका पर न्यायालय आज ही दो बजे सुनवाई करेगा। याचिका में युवती ने कहा है कि वह खुद इंजीनियर है और दूसरी जाति के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन घरवालों ने उसकी मर्जी के बिना जबरन दूसरे युवक से उसकी शादी करा दी। युवती ने शीर्ष अदालत को बताया है कि वह घर से भागकर दिल्ली आई है।
युवती ने उच्चतम न्यायालय को सुरक्षा दिलाने के अलावा हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें शादी के लिए लड़के या लड़की की मर्जी का जिक्र नहीं किया गया है।