बेंगलुरू । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुमार अजिताभ की गुमशुदगी से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने अजिताभ के पिता अशोक कुमार सिन्हा की मामले की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते सीबीआई अजिताभ की तलाश बेहतर तरीके से कर सकती है और जांच को एक तार्किक अंत तक पहुंचा सकती है।
गौरतलब है कि अजिताभ पिछले वर्ष 18 दिसंबर को एक फोन कॉल रिसीव करने के बाद घर से निकला और फिर नहीं लौटा। उसने अपनी कार बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था और उस दिन एक खरीदार ने उसे फोन किया था जिसके ठीक बाद वह घर से निकल गया था।
उसकी गुमशुदगी के बाद से राज्य पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर श्री सिन्हा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।