बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के कुछ कॉलेजों द्वारा हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की ओर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी तथा न्यायाधीश कृष्ण एस. दीक्षित और जेएम काजी की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने पक्षों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा।
न्यायालय ने पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें छात्रों को निर्देश दिया गया था कि वे राज्य के कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल (भगवा) या किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग न करें, जहां पहले से एक यूनीफॉर्म निर्धारित है।
याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक अपील भी दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने अभी तक उस पर सुनवाई नहीं की। उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई पहले न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ कर रही थी, जिन्होंने यह कहते हुए इसे नौ फरवरी को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि मामले में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।