बेंगलूरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को येदियुरप्पा सरकार के राजनेताओं के खिलाफ जांच बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि कुछ राजनेताओं के खिलाफ मुकदमों सहित 61 मामलों में अभियोजन वापस लेने के लिये सरकार के आदेश पर कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामलों को वापस लेने को चुनौती देने वाली लिखित याचिका के मद्देनजर अंतरिम राहत देते हुये आदेश पारित किया। मामलों को वापस लेने को चुनौती देने से संबंधित दो याचिकाएं दायर की गई सिंह, बीसी पाटिल और पूर्व मंत्री शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, क्योंकि राज्य ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था, इसलिये पीठ ने निर्देश दिया कि 31 अगस्त के सरकारी आदेश के आधार पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। पीपल्स यूनियन फाॅर सिविल लिबर्टीज कर्नाटक और शहर की अधिवक्ता सुधा कटवा ने ये याचिकाएं दायर की हैं।