प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आगामी 30 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वाद के पक्षकारों में शामिल एएसआई की ओर से अदालत में कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुआ।
न्यायमूर्ति पाडिया ने कहा कि एएसआई की ओर से अदालत के समक्ष एक संक्षिप्त पूरक हलफनामा पेश किया गया गया। महज ढाई पेज के इस हलफनामे को अदालत ने पूरी तरह से अस्पष्ट करार देते हुए एएसआई के महानिदेशक को इस मामले में 10 दिन की अवधि में निजी तौर पर एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत एएसआई को 30 सितंबर तक परिसर का सर्वे करने से रोकते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर मुकर्रर कर दी। गौरतलब है कि अदालत ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में एएसआई को 30 सितंबर तक मस्जिद परिसर का सर्वे करने पर रोक लगा दी थी।